FCS UP यानी Food and Civil Supplies Department, Uttar Pradesh राज्य सरकार का एक प्रमुख विभाग है, जो जनता को सस्ता राशन, खाद्यान्न वितरण और ration card संबंधी सेवाएं प्रदान करता है।
इस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://fcs.up.gov.in है, जहां से नागरिक अपने fcs up ration card, dealer list, और ration card form जैसी सेवाओं की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।
Information Table For FCS UP
| श्रेणी | विवरण |
| विभाग का नाम | Food and Civil Supplies Department Uttar Pradesh. |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://fcs.up.gov.in |
| पुराना डोमेन | http://fcs.up.nic.in |
| मुख्य सेवाएं | Ration Card List, Dealer Info, Complaint System |
| नवीनतम वर्ष अपडेट | fcs up gov in 2023–24 और fcs up gov in 2025 |
| भाषा | हिंदी एवं अंग्रेज़ी दोनों |
FCS UP राशन कार्ड की पात्रता
- आवेदक को भारत का नागरिक और 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का होना चाहिए।
- आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय कम होनी चाहिए।
- परिवार में किसी को भी सरकारी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए
FCS UP Ration Card Apply Online – ऑनलाइन प्रक्रिया
Up ration card सेवा के माध्यम से नागरिक अपने राशन कार्ड की जानकारी, स्थिति और सूची देख सकते हैं। अब यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है, जिससे किसी कार्यालय के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
राशन कार्ड की स्थिति देखने के चरण:
- https://fcs.up.gov.in वेबसाइट खोलें।
- “Ration Card Management System” पर क्लिक करें।
- अपना जिला, तहसील और कार्ड प्रकार (APL/BPL/Antyodaya) चुनें।
- सूची में अपना नाम खोजें या नया कार्ड आवेदन करें।
FCS UP राशन कार्ड आवश्यक दस्तावेज
- परिवार के सभी सदस्यों के लिए आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र।
- अधिवास प्रमाण पत्र, बिजली का बिल, या निवास का अन्य प्रमाण
- उदाहरण :- यदि आपको निवास प्रमाण के लिए भूमि रिकॉर्ड देखना हो, तो आप Bhulekh UP पोर्टल से अपना खाता/खतौनी चेक कर सकते हैं।
- राजस्व विभाग द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो सकती है।
- आपके बैंक खाते की जानकारी आवश्यक है।
- परिवार के सभी सदस्यों की पासपोर्ट आकार की तस्वीरें।
- आपके एलपीजी कनेक्शन के विवरण की आवश्यकता हो सकती है।
- ओ. टी. पी. सत्यापन के लिए मोबाइल नंबर।
FCS UP Ration Card Download Procedure
यदि आपका राशन कार्ड बन चुका है, तो आप इसे वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं:
- वेबसाइट पर “राशन कार्ड की पात्रता लिस्ट में खोजे” पर जाएं।

- उसपर क्लिक करने के बाद जो पेज खुलेगा उसमे आपको अपना राशन कार्ड संख्या और कॅप्टचा को दर्ज करना है ऐसा करने के बाद। “सुची में खोजने हेतु ओ. टी. पी. प्रप्त करे” विकल्प पर किलिक करे।
- ऐसा करने के बाद आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आयेगा। फिर “OTP verify” बटन पर क्लिक करें।

- जिला और कार्ड प्रकार चुनें।
- सूची में अपना नाम खोजें।
- “Download Ration Card” विकल्प पर क्लिक करके कार्ड PDF में डाउनलोड करें।
अब fcs up nic in वेबसाइट को fcs up gov in से पूरी तरह बदल दिया गया है, जिससे उपयोगकर्ताओं को बेहतर अनुभव मिल सके।
FCS UP NIC IN Ration Card Form और List
यदि आप नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो fcs up nic in ration card form डाउनलोड करें और आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ अपने ब्लॉक कार्यालय में जमा करें।
वहीं, यदि आप अपनी up ration card list देखना चाहते हैं, तो https fcs up gov in पर जाकर “राशन कार्ड सूची” विकल्प चुनें।
इस सूची में प्रत्येक जिले और ग्राम पंचायत के पात्र कार्डधारकों के नाम दर्ज होते हैं।
FCS UP Ration Card List देखने की प्रक्रिया
- वेबसाइट https://fcs.up.gov.in/ या www fcs up gov in खोलें।
- “राशन कार्ड सूची” लिंक पर जाएं।

- जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत चुनें।
- अब आपको चयनित ग्राम पंचायत में राशन कार्ड विक्रेता दिखाई देगा
- राशन कार्ड विक्रेता के नाम के नीचे राशन कार्ड की संख्या उसके नाम के बगल में दिखाई देगी।

- सूची में अपना नाम ढूंढें या डाउनलोड करें।
UP Ration Card Status Check (स्थिति जांचें)
fcs up gov in पोर्टल पर आवेदन की स्थिति (Application Status) देखना बहुत आसान है।
स्थिति जांचने के चरण:
- जाएं https://fcs.up.gov.in वेबसाइट पर।
- “Ration Card Application Status” लिंक पर क्लिक करें।
- अब आप सन्दर्भ आई० डी०/राशन आई० डी० दर्ज करें और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें.
- अब स्क्रीन पर आपका राशन कार्ड स्टेटस दिख जाएगा — Under Process, Approved या Rejected।
एफसीएस यूपी (FCS UP) पोर्टल का मुख्य उद्देश्य
- जानकारी उपलब्ध कराना:- यह पोर्टल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), राशन कार्ड, किसान पंजीकरण और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन जैसी विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान करता है।
- लाभार्थियों की सूची देखना:- नागरिक पात्र गृहस्थी (PHH) और अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के तहत लाभार्थियों की सूची ऑनलाइन देख सकते हैं।
- राशन कार्ड से संबंधित कार्य:- यह राशन कार्ड की स्थिति की जानकारी देता है, जैसे कि आप अपना राशन कार्ड नंबर, जिला, तहसील और ग्राम पंचायत के आधार पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- योजनाओं का सफल क्रियान्वयन:- यह विभाग की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में मदद करता है, जैसे कि उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना।
- सरकारी सेवाओं तक पहुँच:- यह सभी उपयोगकर्ताओं को प्रौद्योगिकी की परवाह किए बिना सेवाओं तक पहुँचने में मदद करता है, ताकि वे विभिन्न उपकरणों जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप या मोबाइल से पोर्टल का उपयोग कर सकें।
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड के प्रकार
उत्तर प्रदेश में FCS UP (Food and Civil Supplies Department) नागरिकों को उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर अलग-अलग श्रेणी के राशन कार्ड जारी करता है।
मुख्यतः तीन प्रकार के राशन कार्ड होते हैं:
1. AAY (Antyodaya Anna Yojana) Ration Card – अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड
यह कार्ड सबसे गरीब परिवारों (BPL से भी नीचे) के लिए होता है। इसका उद्देश्य है समाज के सबसे कमजोर वर्ग को सस्ते दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना।
लाभ:
- प्रति परिवार 35 किलो अनाज (गेहूं + चावल) हर महीने
- गेहूं ₹2/kg और चावल ₹3/kg की दर से
- बीपीएल कार्ड धारकों से भी ज्यादा सब्सिडी
पात्रता:
- कोई नियमित आय नहीं
- दैनिक मजदूर, रिक्शा चालक, विधवा, या बहुत गरीब परिवार
- परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए
2. PHH (Priority Household) Ration Card – प्राथमिक गृहस्थी राशन कार्ड
यह कार्ड गरीब या निम्न आय वर्ग के परिवारों को दिया जाता है, जिनकी मासिक आय सीमित होती है लेकिन वे AAY श्रेणी में नहीं आते।
लाभ:
- प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज प्रति माह
- गेहूं ₹2/kg और चावल ₹3/kg पर
- सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता लाभ
पात्रता:
- परिवार की मासिक आय ₹10,000 से कम
- कोई बड़ी संपत्ति या सरकारी नौकरी नहीं
- बिजली या पानी का कम उपयोग
3. NPHH (Non-Priority Household) Ration Card – सामान्य गृहस्थी राशन कार्ड / APL कार्ड
यह कार्ड मध्यम वर्ग और उच्च आय वर्ग के लिए होता है।
इसे आमतौर पर APL (Above Poverty Line) कहा जाता है।
लाभ:
- सीमित सब्सिडी या कभी-कभी बिना सब्सिडी के राशन
- पहचान दस्तावेज़ के रूप में उपयोगी
- सरकारी योजनाओं में जानकारी दर्ज रहती है
पात्रता:
- परिवार की आय गरीबी रेखा से ऊपर
- नियमित आय या व्यवसाय
- कोई सरकारी प्रतिबंध नहीं
एफसीएस यूपी पोर्टल की प्रमुख सेवाएँ
उ० प्र० खाद्य एवं रसद विभाग (Food & Civil Supplies Department, Uttar Pradesh) द्वारा संचालित FCS UP पोर्टल (https://fcs.up.gov.in/) राज्य के नागरिकों को राशन कार्ड व सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) से जुड़ी कई ऑनलाइन सेवाएँ प्रदान करता है। यहाँ कुछ प्रमुख सेवाएँ संक्षिप्त रूप में दी जा रही हैं:
- राशन कार्ड पात्रता सूची देखें
- राशन कार्ड की पात्रता सूची” लिंक के माध्यम से आप अपने जिले, तहसील/ब्लॉक और पंचायत चुनकर देख सकते हैं कि आपके नाम सहित आपके इलाके में कौन-कौन लाभार्थी हैं।
- यह सेवा इससे जुड़ी पारदर्शिता बढ़ाती है कि किस दुकानदार (Fair Price Shop) के अंतर्गत कितने लाभार्थी हैं।
- नए राशन कार्ड के लिए आवेदन / आवेदन की स्थिति जाँचना
- जिनके नाम सूची में नहीं हैं, वे नए राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन के बाद “आवेदन की स्थिति” चेक करने की सुविधा भी है, जिससे आप पता कर सकें कि आपका कार्ड कब जारी होगा।
- ई राशन कार्ड डाउनलोड(Digital Ration Card)
- कार्ड जारी हो जाने के बाद आप पोर्टल से अपना डिजिटल/ई-राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं—राशन कार्ड नंबर और OTP के बाद।
- यह डिजिटल कार्ड प्रिंट भी किया जा सकता है, जिससे डीलर के समक्ष प्रस्तुत करना आसान होता है।
- राशन वितरण व दुकान-संबंधित जानकारी
- पोर्टल पर यह जानकारी उपलब्ध है कि निर्धारित दुकान (FPS – Fair Price Shop) पर किस माह में कितनी राशन सामग्री (चावल, गेहूँ इत्यादि) वितरित हुई है। fcs.up.gov.in
- दुकानों की स्थिति- जैसे कितनी दुकानें कार्यरत हैं, कितनी निलंबित या निरस्त हुई हैं- ऐसी जानकारी भी दी जाती है।
- शिकायत व हेल्पलाइन सेवा
- राशन वितरण, कार्ड में त्रुटि या अन्य शिकायतों के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत फॉर्म व टोल-फ्री हेल्पलाइन उपलब्ध है।
- हेल्पलाइन नंबर जैसे 1800-1800-150 और 1967/14445 आदि उल्लेखित हैं।
FCS UP GOV IN 2023–25 के नए अपडेट
उत्तर प्रदेश सरकार ने fcs up gov in 2023–24 और fcs up gov in 2025 के तहत निम्न सुधार किए हैं:
- सभी राशन दुकानों को ऑनलाइन जोड़ा गया है।
- नागरिक अब अपने राशन कार्ड का सत्यापन घर बैठे कर सकते हैं।
- शिकायत निवारण की ऑनलाइन सुविधा दी गई है।
- वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और रियल-टाइम रिपोर्टिंग जोड़ी गई है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड तीन मुख्य श्रेणियों में जारी किए जाते हैं –
1 Antyodaya Anna Yojana (AAY) – अत्यंत गरीब परिवारों के लिए
2 Priority Household (PHH) – निम्न आय वर्ग के लिए
3 Non-Priority Household (NPHH) – सामान्य या APL परिवारों के लिए
आप खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन फॉर्म में परिवार की जानकारी, पता और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने होते हैं।
आधार कार्ड या वोटर आईडी
निवास प्रमाण पत्र (बिजली/पानी का बिल या किराया समझौता)
परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी
पासपोर्ट साइज फोटो
आय प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)
1 आधिकारिक वेबसाइट खोलें
2 “राशन कार्ड सूची” सेक्शन चुनें
3 जिला और ब्लॉक चुनें
4 नाम या कार्ड नंबर डालकर सर्च करें
यदि राशन कार्ड में नाम, पता या अन्य जानकारी गलत है, तो “सुधार/अपडेट” सेक्शन में जाकर नया आवेदन करें। आपको सही दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।
यह राशन कार्ड का आधुनिक संस्करण है जिसमें QR कोड होता है।
इसे मोबाइल या कंप्यूटर से ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है और पहचान के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
नहीं, एक परिवार के लिए केवल एक वैध राशन कार्ड की अनुमति है।
गलत जानकारी देने पर कार्ड रद्द किया जा सकता है।
सब्सिडी पर अनाज
सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता
पहचान और पते का प्रमाण
