Vidhwa Pension Yojana

UP Vidhwa Pension Yojana 2025: विधवा पेंशन लिस्ट UP

उत्तर प्रदेश सरकार ने समाज के हाशिए पर पड़े और कमज़ोर वर्गों के उत्थान के लिए कई सामाजिक कल्याणकारी योजनाएँ शुरू की हैं। इनमें से, Vidhwa Pension UP Yojana एक प्रमुख कार्यक्रम है जो विशेष रूप से उन विधवा महिलाओं के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अपने जीवनसाथी की मृत्यु के बाद आर्थिक तंगी का सामना कर रही हैं। इस योजना के माध्यम से, पात्र विधवाओं को उनकी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने और एक सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए एक निश्चित मासिक ₹1000 पेंशन प्रदान की जाती है।

यह लेख आपको विधवा पेंशन उत्तर प्रदेश की पूरी जानकारी प्रदान करता है, जिसमें इसके उद्देश्य, लाभ, पात्रता मानदंड, आवश्यक दस्तावेज़, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, पेंशन राशि और आवेदन की स्थिति की जाँच कैसे करें शामिल हैं।

सारांश: विधवा पेंशन उत्तर प्रदेश

विवरणब्यौरा
योजना का नामUP Vidhwa Pension Yojana
द्वारा शुरूउत्तर प्रदेश सरकार और अन्य राज्यों में भी
लाभार्थीविधवा महिलाएं
वित्तीय सहायता₹1000 प्रति माह
कार्यान्वयन विभागमहिला कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश
आवेदन का तरीकाOnline & Offline
आधिकारिक वेबसाइटhttps://sspy-up.gov.in/

विधवा पेंशन उत्तर प्रदेश योजना के उद्देश्य

Vidhwa Pension UP का मुख्य उद्देश्य उन विधवा महिलाओं को सहायता प्रदान करना है जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है और जिनके पास आय का कोई स्थिर स्रोत नहीं है। 

इसके उद्देश्यों में शामिल हैं:

  1. विधवाओं को उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना।
  2. गरीबी में जीवन यापन करने वाली विधवाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सम्मान सुनिश्चित करना।
  3. विधवा महिलाओं की जीविका के लिए रिश्तेदारों या पड़ोसियों पर निर्भरता कम करना।
  4. महिलाओं को अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों से जोड़कर उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना।
  5. विधवाओं के लिए एक सहायक वातावरण प्रदान करना, जिससे वे स्वतंत्र रूप से जीवन यापन कर सकें।
  6. विधवा महिलाओं को Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana जैसी रोज़गार-आधारित योजनाओं से जोड़ना, ताकि वे दीर्घकालिक रूप से वित्तीय स्थिरता प्राप्त कर सकें।

UP Widow Pension के पात्रता मानदंड

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करने हेतु, आवेदकों को निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा:

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • केवल 18 से 60 वर्ष की आयु की विधवा महिलाएँ ही पात्र हैं।
  • आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी से संबंधित होना चाहिए या आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार का सदस्य होना चाहिए।
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से कम होनी चाहिए।
  • पुनर्विवाहित महिलाएँ इस पेंशन योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
  • विधवा किसी अन्य राज्य या केंद्र सरकार की पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा रही होनी चाहिए।

Vidhwa Pension UP के अंतर्गत वित्तीय सहायता

  1. मासिक पेंशन राशि: पात्र विधवाओं को वित्तीय सहायता के रूप में प्रति माह ₹1000 मिलते हैं।
  2. भुगतान विधि: यह राशि डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है, जिससे पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।
  3. वितरण आवृत्ति: पेंशन आमतौर पर त्रैमासिक (3 महीने में एक बार) जारी की जाती है, इसलिए लाभार्थियों को उनके खाते में 3 महीने की पेंशन एक साथ मिलती है।
  4. उद्देश्य: यह वित्तीय सहायता विधवाओं को भोजन, दवाइयाँ, कपड़े और दैनिक खर्चों जैसी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए है।
  5. भविष्य का सशक्तिकरण: UP Vidhwa Pension के अलावा, विधवाओं को स्थायी आजीविका के लिए Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana Bihar जैसी रोज़गार और कौशल योजनाओं से भी जोड़ा जा सकता है।

विधवा पेंशन योजना के लिए दस्तावेज 

Widow Pension UP के लिए आवेदन करने से पहले आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज़ तैयार करने होंगे:

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • पासपोर्ट आकार के फ़ोटो
  • मोबाइल नंबर

विधवा पेंशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

  1. अबसे पहले के एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल sspy-up.gov.in पर जाएँ।
  2. मेनू में, “निराश्रित महिला पेंशन / विधवा पेंशन / Vidhwa Pension / निराश्रित महिला पेंशन” जैसे लेबल देखें।
  3. UP Vidhwa Pension अनुभाग में, “ऑनलाइन आवेदन” लिंक चुनें।
  4. अब आपके पास विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन फॉर्म खुले जायेगा।
  5. उसमे अपना आवश्यक विवरण दर्ज करें, जैसे: नाम, पता, मोबाइल, ईमेल, बैंक खाता आदि विवरण।
  6. पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, आयु प्रमाण, BPL/आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, फ़ोटो आदि सहायक दस्तावेज़ अपलोड करें।
  7. आवश्यकतानुसार कैप्चा या OTP दर्ज करें, और सबमिट पर क्लिक करें।
  8. सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद, एक पंजीकरण या आवेदन संख्या जनरेट की जाती है। इसे भविष्य में ट्रैकिंग के लिए सेव कर लें।
  9. जमा किए गए दस्तावेज़ों और आवेदन विवरणों का संबंधित विभाग/ब्लॉक/ज़िला कार्यालय द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
  10. अनुमोदन के बाद, पेंशन राशि डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है।

UP Widow Pension के ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

यदि कोई विधवा ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ है, तो वह भौतिक आवेदन पत्र जमा करके ऑफ़लाइन प्रक्रिया के माध्यम से भी आवेदन कर सकती है।

  • विधवा पेंशन योजना का फॉर्म प्राप्त करने के लिए अपने नज़दीकी खंड विकास कार्यालय (बीडीओ), तहसील कार्यालय या जिला महिला कल्याण विभाग जाएँ।
  • कुछ ग्राम पंचायत कार्यालय भी ये फॉर्म उपलब्ध कराते हैं।
  • व्यक्तिगत विवरण जैसे नाम, आयु, पति का विवरण, पता और पारिवारिक आय दर्ज करें।
  • Vidhwa Pension UP हस्तांतरण के लिए बैंक खाते का विवरण भरें।
  • आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें, जैसे बैंक खता विवरण, फोटो, आधार कार्ड, Husband’s death certificate आदि।
  • विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र को संलग्न दस्तावेजों के साथ खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) / तहसील कार्यालय / जिला महिला कल्याण अधिकारी को जमा करें।
  • स्थानीय अधिकारी विवरण और दस्तावेज़ों का सत्यापन करेंगे।
  • अनुमोदन के बाद, विधवा का नाम लाभार्थी सूची में जोड़ दिया जाएगा।
  • आवेदन स्वीकृत होने के बाद, विधवा के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से ₹1000/माह की पेंशन राशि जमा कर दी जाएगी।

Vidhwa Pension Status UP – विधवा पेंशन स्टेटस चेक

उत्तर प्रदेश सरकार विधवाओं को आधिकारिक एसएसपीवाई यूपी पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन और भुगतान की स्थिति ट्रैक करने की अनुमति देती है।

  1. आधिकारिक वेबसाइट SSPY UP portal पर जाएँ।
  2. होमपेज पर, “विधवा पेंशन (निराश्रित महिला पेंशन)” विकल्प चुनें।
  3. “आवेदन की स्थिति / आवेदन की स्थिति” पर क्लिक करें।
  4. अपना आवेदन/पंजीकरण संख्या दर्ज करें।
  5. अपना आधार नंबर या पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें (यदि आवश्यक हो तो ओटीपी सत्यापन के लिए)।
  6. सबमिट / स्थिति देखें पर क्लिक करें।
  7. स्क्रीन पर आपकी वर्तमान आवेदन स्थिति प्रदर्शित होगी।

अन्य पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

Vidhwa Pension List UP 2025-26 कैसे चेक करे?

Widow Pension List 2025-26 चेक करने के लिए sspy-up.gov.in पर जाएं, “पेंशनर्स लिस्ट” सेक्शन चुनें, जिला व ब्लॉक भरें और लाभार्थी सूची देखें।

उत्तर प्रदेश में 2025 में विधवा पेंशन कितनी मिलेगी?

उत्तर प्रदेश सरकार 2025 में Vidhwa Pension Yojana के अंतर्गत योग्य विधवाओं को ₹1000 प्रति माह की वित्तीय सहायता सीधे बैंक खाते में डीबीटी माध्यम से प्रदान करेगी।

विधवा पेंशन कैसे चेक करें?

UP Vidhwa Pension Yojana चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, आवेदन/भुगतान स्थिति विकल्प चुनें, पंजीकरण संख्या या आधार भरें और सबमिट कर विवरण देखें।

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